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    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई एक प्रमुख कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल के नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

    यह योजना कृषि क्षेत्र में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए “एक राष्ट्र – एक योजना” की भावना से चलाई जाती है।

    🎯 उद्देश्य

    • किसानों को फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा देना

    • कृषि उत्पादन को स्थिर करना

    • खेती को जोखिम मुक्त बनाना

    • किसानों की आय बढ़ाना और आत्महत्या की घटनाओं को रोकना

    🧾 योजना की मुख्य विशेषताएं

    बिंदु विवरण
    योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
    शुरुआत 18 फरवरी 2016
    कवरेज सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें
    बीमा प्रीमियम किसानों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम प्रीमियम दर (नीचे देखें)
    भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से

    💰 प्रीमियम दरें (किसान के लिए)

    फसल का प्रकार किसान द्वारा भुगतान
    खरीफ फसल 2%
    रबी फसल 1.5%
    वाणिज्यिक/बागवानी फसल 5%

    बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
    👉 बीमा राशि फसल की अनुमानित लागत के अनुसार तय होती है।

    ✅ पात्रता (Eligibility)

    • कोई भी पंजीकृत किसान (भूमि धारक या किरायेदार)

    • फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसान (compulsory coverage)

    • गैर-ऋणी किसान भी स्वेच्छा से बीमा ले सकते हैं

    • किसानों का फसल बुवाई प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज जरूरी हैं

    📝 आवेदन कैसे करें?

    ऑनलाइन आवेदन (सीजन के अनुसार):

    1. PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
      🔗 https://pmfby.gov.in

    2. “Farmer Corner” में जाएं और “Apply for Crop Insurance” चुनें

    3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण भरें

    4. फसल और क्षेत्र की जानकारी दर्ज करें

    5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

    6. सबमिट करने के बाद आवेदन रसीद प्राप्त करें

    ऑफलाइन आवेदन:

    • नजदीकी बैंक शाखा, कृषि विभाग कार्यालय, CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), या बीमा एजेंसी के माध्यम से फॉर्म भरें

    • बीमा राशि का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें

    📄 आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड

    • बैंक खाता पासबुक

    • फसल बुवाई का प्रमाण / खतौनी / पट्टा

    • फोटो

    • मोबाइल नंबर

    🔍 बीमा कवरेज क्या-क्या शामिल है?

    1. पूर्व बुवाई जोखिम – प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति

    2. खड़ी फसल नुकसान – सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, कीट आदि से नुकसान

    3. कटाई के बाद जोखिम – फसल कटाई के 14 दिन के भीतर होने वाली क्षति

    4. स्थानीय आपदाएं – जैसे आग, बिजली गिरना, जंगली जानवरों से नुकसान

    🧾 क्लेम कैसे प्राप्त करें?

    • बीमा क्लेम के लिए किसान को घटना के 72 घंटों के भीतर सूचना देनी होती है

    • सूचना ग्राम पंचायत, कृषि अधिकारी या PMFBY पोर्टल पर दी जा सकती है

    • सर्वे के बाद क्लेम तय होता है और पैसा किसान के बैंक खाते में आता है

    👉 क्लेम स्टेटस जानने के लिए:
    🔗 https://pmfby.gov.in/farmerRegistrationForm

    📈 योजना की सफलता

    • 2023 तक 12 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत

    • ₹1.40 लाख करोड़ से अधिक क्लेम का भुगतान

    • 25+ बीमा कंपनियां योजना में शामिल

    📞 संपर्क और हेल्पलाइन

    सेवा विवरण
    टोल फ्री नंबर 📞 1800-180-1111
    SMS सेवा FARMER <space> PMFBY <space> STATE CODE भेजें 51969 पर
    वेबसाइट 🌐 https://pmfby.gov.in
    मोबाइल ऐप “Crop Insurance” Google Play Store पर उपलब्ध

    ✅ निष्कर्ष

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक क्रांतिकारी प्रयास है जिससे देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है। सिर्फ 1.5–5% प्रीमियम में पूरी फसल का बीमा कराकर किसान आर्थिक जोखिम से बचाव पा सकते हैं। आज ही पंजीकरण कराएं और अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित करें।

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